बिना कफ्यू पास जिलों में होगी आवाजाही
12 घंटे से अधिक वाले रुटों पर नहीं चलेगी बसें
देवलोक न्यूज.शिमला
कोरोना वायरस के बीच हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन -5 में 72 घंटे बाद पहली जून से सशर्त बसें को चलाने को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी हैं। इस संबध में शनिवार को प्रधान सचिव परिवहन जेसी शर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी हैं। राज्य के अंदर सभी स्टेज कैरिज बसें सुबह सात बजे से लेकर शाम सात बजे तक चलेंगी। इसके लिए कुछ शर्ते भी लगाई हैं। बसों के साथ एक जून से टैक्सी, ऑटो, निजी वाहन भी चलाए जाएंगे। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए कफ्यू पास की भी कोई जरूरत नहीं होगी। जबकि अतंराज्यीय यात्रा के लिए पास अनिवार्य होगा। गौर रहे कि केंद्र सरकार ने शनिवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को नई रियायतों के साथ फिर से 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया हैं।